सोना खरीदने से पहले जान लीजिए आपके काम की बात, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए. साथ ही खरीदने से पहले कुछ नियमों की जानकारी होना भी जरूरी है.
पिछले तीन हफ्तों में सोने के भाव में करीब हजार रुपए तक की कमी आई है. (PTI)
पिछले तीन हफ्तों में सोने के भाव में करीब हजार रुपए तक की कमी आई है. (PTI)
कोरोना वायरस के दौर में सोने में निवेश काफी तेजी से बढ़ा है. साथ ही सोना और चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया. दोनों ही धातुओं के भाव अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से इसमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए. साथ ही खरीदने से पहले कुछ नियमों की जानकारी होना भी जरूरी है.
दरअसल, पिछले तीन हफ्तों में सोने के भाव में करीब हजार रुपए तक की कमी आई है. अभी सोना 52 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 62 हजार रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रहा है. बाजार के जानकारों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में इन धातुओं के दाम और गिर सकते हैं. ज्यादातर लोग इसे अपनी सेविंग के तौर पर खरीदना पसंद करते हैं. लेकिन, सोना खरीदने के साथ ही इसके टैक्स नियमों की जानकारी जरूरी है. सोना खरीदने पर टैक्स चुकाना पड़ता है. लेकिन, कम ही लोग जानते होंगे कि बेचने पर भी टैक्स चुकाना होता है.
कैसे लगता है टैक्स?
डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ने के बाद से लोगों ने कैश में सोना खरीदना कम किया है. डिजिटल माध्यम से भी सोना खरीदा जा सकता है. मतलब यह कि सोने की पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं. लेकिन, जीएसटी लागू होने के बाद सोना खरीदने पर ग्राहक को 3 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है. यह टैक्स मेकिंग चार्ज पर भी लगता है.
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बेचने पर लगेगा टैक्स
सोना खरीदने के बाद इसे बेचने पर भी टैक्स लगता है. हालांकि, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सोना कितने समय के लिए अपना पास रखा है. दरअसल, कुछ लोग लंबी अवधि और कुछ छोटी अवधि के लिए इसमें निवेश करते हैं. अगर छोटी अवधि के लिए रखा जाए तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और अगर लंबी अवधि के लिए सोना अपने पास रखा जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के आधार पर इसे बेचते वक्त टैक्स चुकाना होगा.
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शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस (STCG)
अगर आप जूलरी खरीदने के 36 महीने यानी 3 साल के अंदर बेच देते हैं तो आपके मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना पड़ेगा. क्योंकि, सोने में निवेश से हुआ फायदा आपकी कुल आय में जोड़ दिया जाएगा. फिर, आप जिस टैक्स-स्लैब में आते हैं, उसके हिसाब से टैक्स चुकाना होगा.
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG)
अगर सोना खरीदकर आपने उसे तीन साल से ज्यादा अवधि के लिए अपने पास रखा तो आपको इससे हुए फायदे पर लॉन्ग कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होगा. वित्त वर्ष 2017-18 तक सोने की खरीद मूल्य पर इंडेक्सेशन लागू करने के बाद 20.6 फीसदी की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लगता था. वित्त वर्ष 2018-19 से गेंस पर 20.8 फीसदी की दर से टैक्स लगता है.
12:12 PM IST